तेलका (चंबा)। तेलका बाजार के दुकानदारों को अब स्वच्छता शुल्क देना होगा। मौड़ा पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 (3) ख के तहत ये निर्देश दिए हैं।
पंचायत ने साफ किया है कि नवंबर से हर दुकानदार को 50 रुपये स्वच्छता शुल्क देना होगा। ऐसा न करने पर दुकानदार से 10 रुपये प्रति माह अलग से शुल्क लिया जाएगा। पंचायत प्रबंधन ने तेलका बाजार समेत आसपास दुकानदारों की ओर से फैलाई जा रही गंदगी को लेकर यह निर्णय लिया है। दुकानदारों को गीला और सूखा कचरा अलग करने समेत सिंगल यूज प्लास्टिक अलग कर शेष कूड़े को कूड़ेदानों में डालना होगा। कोई नियमों की अवहेलना करता पकड़ा गया तो 100 से 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।
विकास खंड सलूणी की मौड़ा पंचायत के तेलका बाजार में करीब 100 दुकानदार हैं। इन पर स्वच्छता शुल्क लागू नहीं किया गया था। हालांकि, पंचायत प्रबंधन ने व्यापार मंडल से इसको लेकर चर्चा की थी। व्यापार मंडल ने स्वच्छता शुल्क देने के बजाय सफाई रखने की बात कही थी। इसके बाद पंचायत प्रबंधन ने पाया कि तेलका बाजार के दुकानदार स्वच्छता नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे गीला और सूखा कचरा अलग करने के बजाय खुले में फेंक रहे थे। ऐसे में पंचायत प्रबंधन ने दुकानदारों से स्वच्छता शुल्क वसूलने के निर्देश जारी किए हैं।
मौड़ा पंचायत के प्रधान अशोक सूर्यांश ने बताया कि पंचायत प्रबंधन ने तेलका बाजार के दुकानदारों पर स्वच्छता शुल्क लगाया है। ये नियम एक नवंबर से लागू होगा। स्वच्छता शुल्क अदा न करने पर 100 से 5000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।