चंबा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कर्म प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 211 चालान पेश हुए। इनमें से 123 चालानों के तहत एक लाख 15 हजार 300 रुपये का जुर्माना चालकों से वसूला गया।
गौरतलब है कि यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। कई चालक मौके पर तो कई न्यायालय में चालान भरते हैं। इसी क्रम में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में 211 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें से 123 चालानों के तहत चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही चालकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। बता दें कि न्यायालय की ओर से 211 मामलों में जमानती वारंट जारी कर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद जो 88 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं उन्हें आगामी तिथि में न्यायालय में पेश होना होगा अन्यथा उन्हें न्यायालय की ओर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाएंगे।