116 वाहन चालकों से वसूला एक लाख 600 रुपये जुर्माना
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की प्री-लोक अदालत में पेश हुए मामले
वाहन चालकों को दी सख्त हिदायत, अगली बार लाइसेंस किए जाएंगे रद्द
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 202 चालान पेश किए गए। इनमें 116 चालान के तहत एक लाख 600 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया।
न्यायाधीश ने वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर देते हुए अगली बार पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस रद्द करने करने की चेतावनी दी। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है।
यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने चालान की राशि भी बढ़ा दी है। चालान होने पर वाहन चालक कई बार मौके पर ही चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन चंबा की प्री-लोक अदालत में 202 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 116 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया।
बता दें कि अदालत ने 202 मामलों में समन जारी कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 84 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए हैं। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।