चंबा। लोक अदालत के माध्यम से विद्युत बोर्ड अब डिफाल्टर विद्युत उपभोक्ताओं से बिलों की बकाया राशि वसूलेगा। विद्युत बोर्ड मंडल चंबा की ओर से 92 डिफाल्टर उपभोक्ताओं के मामलों को लोकअदालत में भेजा गया है। डिफाल्टरों से बोर्ड प्रबंधन ने 21 लाख 17 हजार 437 रुपये की बकाया राशि बिजली बिलों के रूप में लेनी अभी तक शेष है। बकाया राशि लेने के लिए बोर्ड प्रबंधन की ओर से अपने स्तर पर कई बार नोटिस जारी किए गए लेकिन डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने हर मर्तबा इन आदेशों को हल्के में ही लिया। इसके बाद अब विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने न्यायालय की मदद से ही बकाया राशि वसूलने का मन बनाया है।
गौरतलब है कि बिजली बिलों की बकाया राशि में माह दर माह बढ़ोतरी हो रही है जिससे विद्युत बोर्ड में बकाया राशि लाखों में पहुंच चुकी है। कई बार विद्युत उपभोक्ताओं को साधारण नोटिस, अस्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन काटने संबंधी नोटिस और स्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन काटने के नोटिस जारी किए गए। बावजूद इसके हर मर्तबा डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने आदेशों को हल्के में ही लिया। कई बार उपभोक्ताओं को चेतावनी देने के बाद भी बकाया राशि की अदायगी न होने पर बोर्ड प्रबंधन ने अब लोक अदालत के जरिये बकाया राशि वसूलने का मन बनाया है।
विद्युत बोर्ड के अधिशासी अभियंता परवेश ठाकुर ने खबर की पुष्टि की है। बताया कि लोक अदालत में 92 डिफाल्टर उपभोक्ताओं के केस भेजे गए हैं। अब न्यायालय के जरिये ही बकाया बिलों की राशि को वसूला जाएगा।