सुभाष कुमार अग्निहोत्री
चंबा। शहर में मकान मालिकों से लेकर सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को भी कूड़ा शुल्क देना होगा। स्कूल-कॉलेजों के साथ बैंक प्रबंधन और दुकानदारों के लिए भी कूड़ा शुल्क तय कर दिया गया है।
हैरत की बात है कि नगर परिषद कुछ मकान मालिकों और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से कूड़ा शुल्क ले नहीं ले रही थी। अब जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद नगर निगम के अधिनियम के मुताबिक शहर के सभी मकान मालिकों, दुकानदारों, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालकों, होटल, बैंक, सरकारी आवासों या कॉलोनियों में रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों समेत स्कूल प्रबंधकों से भी कूड़ा शुल्क वसूला जाएगा। नगर निगम के डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण और निष्तांतरण अधिनियम 2018 के सेक्शन 217 के तहत इसे लागू किया गया है। बताया जा रहा है कई मकान मालिक और सरकारी कर्मचारी कूड़ा शुल्क से बचने के लिए घरों में कचरा न होने या खुद ही कूड़ा कूड़ेदान में डालने की बात कहते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। संवाद
श्रेणी वार कूड़ा शुल्क
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2000 सिक्योर फीट मकान- 50 से 100 रुपये
ढाबा, मिठाई विक्रेता, कॉफी शॉप -350 रुपये
पान और चाय की दुकान - 80 रुपये
दुकानें दैनिक उपयोग और कपड़े की दुकान- 100 रुपये
सब्जी और फलों की मंडियां -1000 रुपये
सब्जी-फल विक्रेेता- 250 रुपये
बड़ी मिठाई और स्नैक की दुकानें- 400 रुपये
कर्मचारियों के आवासीय मकान और कॉलोनी का शुल्क
2 कमरे-100 रुपये
3 से 5 कमरे-250 रुपये
6 से 10 कमरे-1000 रुपये
11 से 20 कमरे- 2000 रुपये
20 कमरे- 2000 रुपये
20 कमरों से अधिक पर 100 रुपये से प्रति कमरा
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बैंक के लिए 500 रुपये
एक हजार स्क्वेयर फीट के बैंक के प्रथम तल का 750 रुपये
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स्कूल के लिए कूड़ा शुल्क
सरकारी स्कूल-100 रुपये
100 बच्चों की संख्या वाला निजी स्कूल-500 रुपये
100 से अधिक बच्चों वाले स्कूल में 1500 रुपये
छोटी बेकरी से 500 रुपये
बड़ी बेकरी से 1200 रुपये
पीजी हॉस्टल
10 कमरों के पीजी हॉस्टल पर 500 रुपये
11 से 20 कमरों के पीजी हॉस्टल पर 1500 रुपये
21 से 30 कमरों के पीजी हॉस्टल से 2500 रुपये
30 कमरों के पीजी हॉस्टल से 2500 प्रति कमरे 50 रुपये अतिरिक्त
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धर्मशाला-550 रुपये
कारखाना-1500 रुपये
वर्कशॉप विभिन्न के 100, 250, 500, 750, 300 रुपये
रेस्टोरेंट- 1500,1700 रुपये
सिनेमाहॉल-1500 रुपये
सरकारी कॉलेज-1000 रुपये
निजी कॉलेज-1500 रुपये
अस्पताल नर्सिंग होम के लिए 1500 से 2000 रुपये
क्लीनिक के लिए 150 से लेकर 250 रुपये
मेमिस्ट शॉप, लेबोरेटरी-200 रुपये
वैंक्वेट हॉल या होटल के लिए 2000 से लेकर प्रति आयोजन 2000 रुपये
विशेष होटलों में 15000 से लेकर विशेष आयोजन पर 2000 अतिरिक्त।
कूड़ा उठाने के लिए विशेष मांग पर 3000 रुपये प्रति ट्रिप
बड़े मॉल के लिए 3000 रुपये
मीट की दुकान-500 रुपये
कंफेक्शनरी-250 रुपये
स्क्रैप डीलर और वेंडर के लिए 400 और 100 रुपये
नगर परिषद चंबा के कार्यवाहक कार्यकारी अधिकारी जगदीश चंद ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम के अधिनियम के तहत ही सरकारी, गैर सरकारी आवासों समेत बैंकों समेत अन्य से कूड़ा शुल्क निर्धारित है। उसी आधार पर अब वसूला जाएगा।