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Chamba News: चंबा के पंजीकृत 34000 कामगारों को करवानी होगी अब ई-केवाईसी

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चंबा। प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड में पंजीकृत सभी कामगारों को अब ई-केवाईसी करवानी होगी। पंजीकृत कामगार ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो बोर्ड की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
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जानकारी के अनुसार भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड चंबा में करीब 34000 कामगार पंजीकृत हैं। इन्हें बोर्ड की ओर से निर्धारित योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इनमें 33633 श्रमिक जिला श्रम अधिकारी चंबा कार्यालय और 1178 श्रमिक बोर्ड के उप कार्यालय डलहौजी में पंजीकृत हैं। एक अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2024 तक जिले में 683 नए श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। इस अवधि में 667 कामगारों को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया गया है। इसमें 2 करोड़ 90 लाख 90 हजार 101 रुपये की राशि खर्च की गई है। इनमें 395 कामगारों को विवाह के लिए 2 करोड़ 1 लाख 45 हजार, 202 श्रमिकों को शिक्षा के लिए 56 लाख 5 हजार 600 रुपये, 8 कामगारों के मृत्यु एवं अंतिम संस्कार के लिए 19 लाख 60 हजार रुपये, 57 कामगारों को मातृत्व-पितृत्व प्रसुविधा के लिए 12 लाख 16 हजार, तीन कामगारों को चिकित्सा सहायता के रूप में 131501 तथा दो कामगारों को बच्चों के छात्रावास के लिए 32000 वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए हैं।





जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि सभी पंजीकृत कामगारों की ई-केवाईसी अनिवार्य है। उन्होंने कामगारों से अपील की है कि वे लोकमित्र केंद्र में जाकर या कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में ई-केवाईसी (आधार वेरिफिकेशन) करवाना सुनिश्चित करें।
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