चंबा। विकास खंड तीसा के तहत ग्राम पंचायत सनवाल के वार्ड एक के सदस्य को सरकारी भूमि पर कब्जा करना भारी पड़ गया है।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (2 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में निर्देशित किया गया है कि वार्ड सदस्य को दस दिन के भीतर अपना पक्ष रखना होगा। जवाब संतुष्टि भरा नहीं होता है तो प्रशासन की ओर से एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन को सूचना मिली थी। इसके बाद जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक शिकायत के आधार पर प्रशासन ने कब्जा करने वाले नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि करीब सवा दो बिस्वा सरकारी भूमि को वार्ड सदस्य ने कब्जाया है। बहरहाल, अब इस मामले में प्रशासन वार्ड सदस्य के जवाब का इंतजार कर रहा है। इसके बाद प्रशासन अग्रिम कार्रवाई करेगा। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि इस मामले में विभाग जांच कर रहा है। कहा कि वार्ड सदस्य के जवाब के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद