चंबा। चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर उदयपुर में क्रशर लगाने वाली कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में कंपनी को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना बोर्ड की अनुमति क्रशर को संचालित न करे अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
क्रशर लगने से अक्सर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इसे संचालित करने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होता है जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि क्रशर लगने से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान न पहुंच सके। इसके लिए प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की टीम विशेष तौर पर क्रशर प्लांट का निरीक्षण करती है। जहां धूल मिट्टी न उड़े, इसके लिए पानी के छिड़काव की उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए जाते हैं। इसके अलावा क्रशर की मशीन ज्यादा आवाज न करे, इसको लेकर भी वहां पुख्ता प्रबंध करने होते हैं।
इन सभी मापदंडों के पूरा होने के उपरांत ही बोर्ड कंपनी को क्रशर प्लांट लगाने की अनुमति देता है लेकिन उदयपुर में कंपनी बोर्ड के मापदंडों को पूरा किए बगैर ही क्रशर चला रही थी। इसको लेकर बोर्ड ने कंपनी को लताड़ लगाई है। साथ ही क्रशर संचालित करने से पहले सभी मापदंडों को पूरा करने के आदेश दिए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि क्रशर प्लांट लगाने वाली कंपनी को नोटिस दिया गया है। इसमें उन्हें साफ हिदायत दी है कि बोर्ड की औपचारिकताएं पूरी करके प्लांट को शुरू किया जाए।