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Chamba News: चंबा में बिना पंजीकरण काम नहीं कर पाएंगे गैर हिमाचली

Wed, 16 Oct 2024 10:18 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
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चंबा। गैर हिमाचलियों को बिना पहचान और पूर्ववृत्त सत्यापन से जिले में कोई भी ठेकेदार या व्यापारी काम पर नहीं लगाएगा। इसको लेकर जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत सभी ठेकेदारों और व्यापारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
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आदेश के अनुसार बाहरी कामगारों को संबंधित पुलिस थाना अधिकारी को अपने पूर्ववृत्त की पहचान और सत्यापन के लिए पासपोर्ट आकार की फोटो सहित अपना विवरण प्रस्तुत कर पंजीकरण करवाना होगा। बाहरी कामगार स्वरोजगार अथवा किसी भी व्यापार या सेवा में रोजगार की तलाश पुलिस थाना में पंजीकरण करवाए बिना शुरू नहीं करेगा।

जिले के सभी धार्मिक संस्थानों और उनके परिसरों में ठहरने वाले ऐसे व्यक्तियों को संबंधित पुलिस थाना में बिना पंजीकरण के ठहरने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही संस्थानों में ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा रिकार्ड रखना भी अनिवार्य होगा। आदेश में सभी पुलिस उप अधीक्षकों को ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोई भी उल्लंघन ऐसे प्रवासी मजदूरों और उनके नियोक्ता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगा।
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