चंबा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से मेडिकल कॉलेज चंबा के सभागार में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि महिला अपनी शिकायत लिखित रूप में विधिक सेवाएं प्राधिकरण को दे सकती है। निशुल्क कानूनी सहायता का भी प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारणवश पीड़ित लिखित रूप में शिकायत नहीं कर पाती है, तो समिति के सदस्य के माध्यम से लिखित शिकायत दर्ज करवा सकती है। उन्होंने नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में चलाए गए कार्यक्रम विधान से समाधान के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता नवीन सिंह ने घरेलू हिंसा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 सहित वूमेन हेल्पलाइन नंबर और महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में बताया।