आचार संहिता लगते ही 24 घंटे में हटाने होंगे होर्डिंग्स : डीसी
लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त ने की बैठक
विज्ञापन प्रमाणीकरण, आदर्श आचार संहिता का प्रभावी पालन और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साझा की
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपस्वाल की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त कार्यालय में बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने आदर्श आचार संहिता के दौरान लागू होने वाले नियमों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विज्ञापन प्रमाणीकरण, आदर्श आचार संहिता का प्रभावी पालन और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी साझा की। कहा कि नामांकन करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में भावी मतदाताओं की ओर से अपना नाम अंकित करवाया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के तुरंत बाद सभी सरकारी परिसरों में स्थापित राजनीतिक संदेश अथवा राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स को 24 घंटे की समय सीमा के भीतर हटाना होगा। इसी तरह सार्वजनिक संपत्ति में लगे होर्डिंग्स को हटाने की समयसीमा 48 घंटे निर्धारित है। निजी संपत्ति में लगे होर्डिंग्स के लिए 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित है। बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंफलेट चिपकाने इत्यादि के कार्य नहीं कर सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से भी की जा सकती है। बैठक में तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा, नायब तहसीलदार संजय शांडिल, राजनीतिक दलों से धीरज नरयाल, गोवर्धन आहुजा, दीपक कुमार उपस्थित रहे।