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पुलिस-स्वास्थ्य विभाग को दें तंबाकू बेचने वाले की सूचना : डॉ. साक्षी

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चंबा। बचत भवन चंबा में तंबाकू नियंत्रण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें टांडा मेडिकल कॉलेज से आई चिकित्सक डॉ. साक्षी ने बताया कि हिमाचल सहित जिला चंबा में शायद ही किसी दुकानदार के पास तंबाकू बेचने को लेकर लाइसेंस होगा। यह पंजीकरण दुकानदारों को पंचायत सचिव और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के पास करवाना पड़ता है। इसको लेकर आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है।
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उनके आसपास कोई भी दुकानदार यदि बिना पंजीकरण तंबाकू बेच रहा है तो इसकी सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में दें। उन्होंने कहा कि दुकानों में सिंगल सिगरेट या बीड़ी को दुकानदार नहीं बेच सकते, लेकिन अधिकतर दुकानों में पैसे कमाने के लिए सिंगल सिगरेट बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई सिगरेट को सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ दुकानदार युवाओं को ई सिगरेट बेच रहे हैं। आम सिगरेट में 20 से 25 कश लगाए जा सकते हैं जबकि ई-सिगरेट से 2500 से 6000 तक कश लगाए जा सकते हैं। इससे युवाओं के फेफड़े खराब हो सकते हैं। इजराइल में ई-सिगरेट पीने से 12 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। इसके चलते सरकार ने इस बंद कर दिया था।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर करण हितेषी ने कहा कि तंबाकू निषेध दिवस के दौरान जिला में आठ हफ्तों का विशेष अभियान चलाया गया। इसमें 879 चालान करके 84,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। जिला प्रशासन के साथ मिलकर पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पंचायतों को ग्राम सभा के दौरान पंचायत में तंबाकू की बिक्री और सेवन के प्रतिबंध का प्रस्ताव पास करना होगा। तंबाकू मुक्त होने वाली पंचायतों को सरकार पांच लाख का इनाम भी देगी। इस मौके पर डॉक्टर एश्वर्या सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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