चंबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुभाष चंद भसीन की प्री लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 600 चालान पेश हुए। इनमें से 145 चालानों का एक लाख 67 हजार 700 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा शेष मामलों में कुछ को गैर जमानती वारंट जारी किए गए। अदालत में प्रस्तुत न होने वाले वाहन चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में प्री लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 600 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें से 145 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया।