चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 486 चालान पेश किए गए। इनमें 183 चालान के तहत 1.68 लाख रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया।
न्यायाधीश ने बिगड़ैल वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए चेतावनी भी दी। कहा कि यदि वे दोबारा नियमों की अवहेलना करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश के आदेशों के बाद अब बिगड़ैल वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है।
गौर रहे कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि भी बढ़ाई गई है। चालान होने की सूरत में कई वाहन चालक मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में दो दिन की प्री-लोक अदालतों के तहत 486 चालान पेश किए गए। इनमें करीबन 183 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूल की गई।
न्यायालय ने 486 मामलों में समन जारी किए थे। इन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में दो दिन की प्री-लोक अदालतों में पेश होने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी करीब 303 लोग दो दिन की प्री अदालतों में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए हैं। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटारा किया जाता है।