चंबा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कर्म प्रताप सिंह ठाकुर की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 200 चालान पेश हुए। इनमें 85 चालान के तहत 88500 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया।
शराब पीकर गाड़ी चलाने के एक मामले में 15000 रुपये बतौर जुर्माना राशि वसूल की। इस तरह बिगड़ैल 86 वाहन चालकों से 1,03500 जुर्माना राशि वसूली गई।
गौर रहे कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। न्यायिक दंडाधिकारी कर्म प्रताप सिंह ठाकुर की प्री-लोक अदालत में 200 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 86 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। बता दें कि न्यायालय की ओर से 200 मामलों में समन जारी किए गए थे। इन्हें न्यायिक दंडाधिकारी कर्म प्रताप सिंह ठाकुर की प्री-लोक की अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके उपरांत भी करीब 114 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है। संवाद