चंबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निखिल अग्रवाल की अदालत ने सुल्तानपुर के हेलीपैड मार्ग पर बरामद की प्रतिबंधित दवाइयों के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर को जांच करने का आदेश दिया है। इस दौरान एसआईयू की कार्रवाई के बारे में न्यायालय को अवगत करवाया गया। इसमें बताया गया कि 28 जनवरी को एसआईयू ने आरोपी मोहित को नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा है। आरोपी से प्रतिबंधित प्रेगाबालिन के 300 मिलीग्राम के 97 कैप्सूल और टैपेंटाडोल की 50 गोलियां बरामद की गईं। वह दूसरे आरोपी भार्गव गोस्वामी को यह दवाइयां देने आया था। इन दोनों के फोन से ड्रग्स की खरीद से संबंधित कॉल और व्हाट्सएप चैट/बातचीत पाई गई। अब ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से न्यायालय में दवाइयां और मोबाइल फोन पेश किया गया। इसके बाद न्यायालय की ओर से मामले की जांच के आदेश जारी किए किया गया है।