सिहुंता (चंबा)। उपमंडल भटियात के तहत खनौड़ा पंचायत के उप प्रधान को पद से हटा दिया गया है। उप प्रधान के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप साबित हो गए हैं। उपमंडल अधिकारी नागरिक भटियात पारस अग्रवाल ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं।
साथ ही आरोपी के उप प्रधान पद के लिए अयोग्य करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बहरहाल, अब पंचायत खनौड़ा में उप प्रधान का पद रिक्त हो गया है।
आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर साल 2001 में कब्जा किया था। साथ ही इस अवैध कब्जे को वैद्य करने के लिए एक फाइल भी तैयार की थी, मगर यह जमीन वैध नहीं हो पाई। वर्ष 2020-21 में पंचायतीराज चुनाव में इस व्यक्ति ने उपप्रधान पद पर चुनाव लड़ा। नामांकन के दौरान भी यह अवैध कब्जा प्रकाश में नहीं आ सका। इसके बाद तीन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और दो प्रत्याशी हार गए। इसके बाद मामला प्रकाश में आया। मामले को लेकर शिकायत एसडीएम भटियात के पास की गई। मामले की जांच में दो लोगाें ने बतौर गवाह उपप्रधान चुने गए व्यक्ति की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और जमीन नाम करवाने के लिए फाइल तैयार करने की बात स्वीकार की। इसके बाद तमाम राजस्व जांच के बाद उप प्रधान पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप साबित हुए हैं। बहरहाल, उपमंडलीय प्रशासन ने उप प्रधान को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसडीएम भटियात पारस अग्रवाल ने बताया कि उप प्रधान पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप साबित हुए हैं। इस मामले में उप प्रधान को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।