विशेष न्यायाधीश चंबा योगेश जसवाल ने नाबालिग से दुराचार की कोशिश व पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र हरि सिंह निवासी बाधणु डाकघर सरूं तहसील व जिला चंबा को तीन साल दो माह की कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने भादंसं की धारा 354 व पोक्सो-8 के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला पांच सितंबर 2015 को दर्ज किया गया था। केस के अनुसार उस दिन शाम करीब सात बजे सातवीं कक्षा की छात्रा गांव की एक दुकान से वापस घर लौट रही थी। इस दौरान अभियुक्त राजेश कुमार ने उसका रास्ता रोक लिया और जबरन उसे उठाकर एक खाली दुकान में ले गया।
जहां उसने छात्रों के साथ दुराचार की कोशिश की। छात्रा के चिल्लाने पर आसपास से गुजर रहे लोग घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने छात्रा को राजेश कुमार के चंगुल से छुड़ाया। छात्रा की मां ने इस संबंध में सदर थाना चंबा में मामला दर्ज करवाया था।
पुलिस ने इस मामले की बारीकी से छानबीन की। केस के दौरान कुल 11 गवाह पेश किए गए। जिससे अभियोग साबित हो गया। पुलिस की ओर से सब इंस्पेक्टर सकिनी कपूर ने इस मामले के हर पहलू की जांच की और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट में केस की पैरवी उपजिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने की। अभियुक्त को पोक्सो एक्ट में तीन साल दो माह की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा जबकि आईपीसी 354 में एक साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।