नगर पंचायत चुवाड़ी में पेशे से ठेकेदार एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। राजपाल पुत्र सागर ने नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार सुदली से नामांकन दाखिल किया था। इसके खिलाफ बुधवार को एक अन्य उम्मीदवार ने शिकायत दर्ज कर दी।
शिकायतकर्ता रमेश कुमार पुत्र जोधा राम ने निर्वाचन कानूनगो को सौंपी शिकायत में आरोप लगाया कि राजपाल पेशे से ठेकेदारी करता है और उसके बहुत से काम अभी चल रहे हैं। शिकायत आने के बाद कानूनगो ने इसे एसडीएम अमित मेहरा के हवाले कर दिया। इसके बाद ठेकेदार के विभाग में छानबीन की गई जिसमें उसके ठेकेदारी करने और कई काम लंबित होने का खुलासा हो गया।
एसडीएम ने उम्मीदवार को तत्काल अयोग्य घोषित करते हुए उसका नामांकन रद्द करने का निर्देश जारी कर दिया। अब तक जिला में किसी ठेकेदार का नामांकन रद्द होने का यह पहला मामला सामने आया है। इससे पूर्व पंचायत चुनावों में ठेकेदारी को लेकर बवाल जरूर मचा था लेकिन एक भी नामांकन ठेकेदारी की वजह से रद्द नहीं किया गया।
उधर, नामांकन रद्द होने के बाद राजपाल ने न्यायालय में शरण लेने की बात कही है। उसने बताया कि कई ठेकेदार चुनाव लड़ रहे हैं इसके बावजूद सिर्फ उसे ही निशाना बनाया गया है। वह न्याय के लिए उच्च न्यायालय जाएगा और उम्मीद है कि उसके साथ इंसाफ होगा।
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अधिनियम के तहत की गई है कार्रवाई : एसडीएम
उधर, एसडीएम चुवाड़ी अमित मेहरा का कहना है कि पंचायतीराज एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि किसी ठेकेदार के काम लंबित हैं या वह कहीं पर काम कर रहा है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पंचायत चुनाव के दौरान यह आपत्ति किसी ने दर्ज नहीं की। जबकि अब नगर पंचायत चुनाव में आपत्ति आई है जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि आपत्ति के संबंध में ठेकेदार से जुड़े विभाग में भी छानबीन की गई है और वहां उसके नाम पर काम होने की पुष्टि हुई है।