भरमौर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल ने सात साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
लोक अधिवक्ता अनिल अवस्थी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त दलीप कुमार उर्फ दीपू ने आठ नवंबर 2015 की सुबह करीब सवा छह बजे नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के समय नाबालिग घर पर अकेली थी और उसके परिजन लकड़ी एकत्र करने गए हुए थे। घटना को अंजाम देने के बाद उसने पीड़ित को किसी को इसके बारे में न बताने की धमकी भी दी।
जब अभिभावक घर पहुंचे तो उन्होंने खून से लथपथ लड़की को देखा। पूछने पर उसने दलीप कुमार का नाम उन्हें बता दिया। इसके बाद पीड़ित के पिता ने पुलिस को घटना की सूचना दी। भरमौर थाना प्रभारी अजय कुमार की अगुवाई में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी साक्ष्य जुटाए और दलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दलीप के खिलाफ 452, 376 व चार पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस पूरे केस के दौरान 16 गवाह पेश हुए। जबकि, लड़की के कपड़े और फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से दोष साबित हो गया। इसके बाद शनिवार को विशेष न्यायाधीश ने दलीप कुमार को सात साल कैद की सजा सुनाई।