फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज उत्पीड़न मामले का उदघोषित अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे

विज्ञापन
विज्ञापन
दहेज उत्पीड़न मामले में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार
विज्ञापन

वर्ष 2009 में दर्ज हुआ था दहेज उत्पीड़न का मामला, तब से भूमिगत था
पुलिस ने अदालत की अवमानना करने को लेकर भी दर्ज किया मामला
अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। दहेज उत्पीड़न के उद्घोषित अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है। उद्घोषित अपराधी की पहचान राजू थापा पुत्र गणेश थापा निवासी गांव शैला डाकघर सलूणी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ किहार थाना में वर्ष 2009 में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने केस को चंबा अदालत में भेज दिया। जहां केस की सुनवाई के दौरान आरोपी कोर्ट में अपनी हाजिरी नहीं दे रहा था। इसके लिए कोर्ट की ओर से उसे कई समन भी जारी किए गए, लेकिन आरोपी ने समन को अनदेखा कर कोर्ट में पेशी पर जाने की जहमत नहीं उठाई। इसके चलते कोर्ट ने उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस को उसे पकड़ने के आदेश दिए।
विज्ञापन

पुलिस ने उसके घर में जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह घर से गायब हो चुका था। उसके सभी रिश्तेदारों से पुलिस ने संपर्क किया। उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं लगा। वीरवार को किहार पुलिस को सूचना मिली कि उक्त आरोपी नए बस स्टैंड में है। पुलिस की टीम ने सुनियोजित तरीके से बस स्टैंड में दबिश दी। इससे पहले कि आरोपी वहां से रफ्फू चक्कर होता, पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। उसे गिरफ्तार करने साथ उसके खिलाफ अदालत की अवमानना करने को लेकर भी आईपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि उसके खिलाफ वर्ष 2009 में पहले से आईपीसी की धारा 498ऐ, 386, 504 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस आगामी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि पुलिस ने नए बस स्टैंड से उद्घोषित अपराधी को पकड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें