चंबा। विशेष न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12 साल का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कर्म सिंह पुत्र खूबी नंद ओर पवन कुमार पुत्र कर्म सिंह निवासी गांव बंजली डाकघर गनेड़ तहसील चुराह जिला चंबा को जुर्माना न अदा करने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी चंबा विजय रेहलिया ने की।
जानकारी देते हुए बताया कि चरस तस्करी का यह मामला बीस नवंबर 2016 को पेश आया। पुलिस टीम चंबा सुबह के समय शिकारी मोड़ के समीप बंजली में नाका लगाया था। इसी दौरान एक सफेद रंग की गाड़ी आई। इसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। चालक ने गाड़ी रोक दी। पुलिस ने चालक से गाड़ी के प्रमाण पत्र मांगे। मगर चालक आनाकानी करने लगा। इसी दौरान पुलिस टीम को शक हुआ कि गाड़ी में सवार दोनों व्यक्ति कुछ छिपा रहे हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को चालक ने अपना नाम कर्म सिंह ओर गाड़ी में सवार दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पवन कुमार बताया। पुलिस टीम को गाड़ी की पहली सीट में एक पिट्ठु बैग दिखा।
इसे पुलिस ने तलाशी के लिए उठाया। तलाशी के दौरान पुलिस ने बैग से तीन किलो चरस बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ पुलिस थाना तीसा में चरस तस्करी करने को लेकर मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की गहनता से छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।