अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। विशेष न्यायाधीश-दो चंबा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले को लेकर
एक दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा। जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को तीन साल का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी उदय सिंह ने दी। मामला 18 जनवरी 2016 का है जब पुलिस ने मान सिंह पुत्र चतरो राम निवासी गांव सेरु डाकघर डंडी तहसील सलूणी जिला चंबा को करीब ढाई किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने ढाई नाला के समीप नाकाबंदी की थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ढाई नाला की ओर से पैदल आया। वह पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। मगर पुलिस ने फौरन उसे थाड़ी दूरी पर ही दबोचा लिया। पुलिस टीम की पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मान सिंह बताया। पुलिस ने जब इसके बैग की तलाशी ली तो उससे 2 किलो 514 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया। साथ ही एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद मामले की छानबीन करने के बाद मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है।