अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। विशेष न्यायाधीश द्वितीय चंबा पारस डोगर की अदालत ने पवन कुमार निवासी ओथल डाकघर साहो तहसील व जिला चंबा को चरस तस्करी में दोषी पाए जाने पर चार साल का कारावास और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला सहायक न्यायवादी करनैल सिंह ने बताया कि 12 फरवरी 2015 को रात बारह बजे पुलिस टीम जब चंबा-साहो मार्ग पर पाडला के समीप नाकाबंदी पर थी तो उसी दौरान उक्त व्यक्ति सिल्लाघ्राट की ओर से एक बैग लिए आया। पुलिस को देखकर व्यक्ति भागने लगा। कुछ ही दूरी पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम पवन कुमार बताया। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके बैग से पुलिस को 724 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने पवन के खिलाफ चरस तस्करी करने पर मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया। वीरवार को अदालत ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया।