चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा योगेश जसवाल की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुराचार मामले में सोनू निवासी सेरी, उटीप को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा आरोपी को सात साल का कारावास और बीस हजार का जुर्माना भी किया गया है। इसमें जुर्माना न अदा करने पर दोषी सोनू को तीन माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने यह जानकारी दी।