चंबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंबा पारस डोगरा की अदालत ने बुधवार को प्यार सिंह पुत्र रूजगारी राम निवासी लेच डाकघर गैहरा जिला चंबा को भादंसं की धारा 325 व 504 के तहत एक साल का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर में भादंसं की धारा 325 के तहत दो माह व 504 के तहत तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला सहायक न्यायवादी करनैल सिंह ने बताया कि चार अप्रैल 2014 को शिकायतकर्ता शरण सिंह चंबा से गैहरा पहुंचा। प्यार सिंह ने चाय के पैसे देने के लिए कहा। इसी बात को लेकर शरण सिंह के साथ प्यार सिंह ने मारपीट शुरू कर दी और पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया। इसके चलते उसे सिर पर गंभीर चोट लगी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया।