तीसा (चंबा)। न्यायिक मजिस्ट्रेट तीसा उमेश वर्मा की की अदालत ने चोरी मामले में दोष साबित होने पर चार दोषियों को दो साल की सुजा सुनाई है। दोषियों को 5,000 रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति पर उन्हें एक महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। 14 वर्ष पहले चारों के खिलाफ तीसा थाना में चोरी का मामला दर्ज हुआ था।
43 किलो टेलीफोन के तार और दो ऑक्सीजन सिलिंडर चोरी करने के आरोप लगे थे। इसमें चोरी करने वाले और उनका सहयोग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। शनिवार को तीसा अदालत ने चारों को दो साल कैद और 5,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
सहायक न्यायवादी तीसा मनोज राणा ने बताया कि अदालत ने चोरी मामले में शबीर मोहम्मद निवासी सेहरून परंगना जसौरगढ़, खौर मोहम्मद निवासी कैला, बिटू राम निवासी बग्गी और नाजिर मोहम्मद निवासी गांव ठकेयां तहसील चुराह को दो साल कैद की सजा सुनाई है। 14 साल पहले पुलिस ने उन्हें चोरी किए हुए सामान के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने फैसला शनिवार को सुनाया। संवाद