चंबा। अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग करने वाले ढाबा संचालक और अन्य व्यापारी नपेंगे। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चंबा ने इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
कहा गया है कि यदि कोई व्यापारी, ढाबा या फास्ट फूड संचालक व्यावसायिक के बजाय घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग करते पाया जाता है तो विभागीय टीम सिलिंडर को जब्त कर लेगी। व्यापारी को जुर्माना भी किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार अकसर ढाबा संचालक और कई व्यापारी व्यावसायिक के बजाय घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग करते हैं। यह नियमों के खिलाफ है। ऐसे व्यापारियों पर मेले के दौरान जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम शिकंजा कसेगी।
कार्यवाहक जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि मेले के दौरान ढाबा संचालक और फास्ट फूड सहित अन्य व्यापारी व्यावसायिक सिलिंडर का प्रयोग न करें। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।