चंबा। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा एन रमणीक शर्मा की अदालत ने 8.25 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को एक लाख मुचलके पर जमानत दे दी। जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने इस दौरान दावा किया कि वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे इस मामले में फंसाया गया है। वह जांच में पुलिस का सहयोगी हैं। वहीं, न्यायालय में आरोपी ने बताया कि पुलिस ने उसे चिट्टे के झूठे केस में फंसा कर मार्च 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया है। याचिका में बताया कि उससे पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं किया है। चिट्टा अन्य से बरामद हुआ है। ऐसे में उसे न्यायालय से जमानत मिलना आवश्यक है। न्यायाधीश ने समस्त सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने व्यक्ति को पुलिस का मामले को लेकर पूरा सहयोग देने के भी निर्देश दिए हैं।