चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 100 चालान पेश हुए। इनमें से 69 चालानों के तहत 64,500 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यातायात नियम तोड़ते दोबारा पकड़े गए तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। न्यायालय की ओर से 100 मामलों में समन जारी किए थे, जिन्हें अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए थे। 31 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं, जिन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने के लिए समन जारी किए। गौरतलब है कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।