चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के 250 चालान पेश हुए। इसमें से 227 चालानों के तहत 2.34 लाख रुपये का जुर्माना यातायात के नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूला गया। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यातायात के नियम तोड़ते दोबारा पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
इस दौरान 23 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए हैं।