चंबा। न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. पार्थ जैन की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के अमूमन 250 चालान पेश हुए। जिसमें से 107 चालानों के तहत 1,72,500 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यातायात नियम तोड़ते दोबारा पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।143 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।