चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 170 चालान पेश हुए। जिसमें से 158 चालानों के तहत 1,51,400 रुपये जुर्माना चालकों से वसूला गया। गौर रहे कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई बार मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में 170 चालान प्रस्तुत किए गए। 12 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने के वारंट जारी किए गए।