चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के 150 चालान पेश हुए। इनमें से 116 चालानों के तहत करीब 1.37 लाख रुपये का जुर्माना बिगड़ैल वाहन चालकों से वसूला। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यातायात के नियम तोड़ते दोबारा पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। इस दौरान 34 वाहन चालक अदालत में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर सम्मन जारी किए गए। उल्लेखनीय है कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।