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ठेकेदारों को प्रवासी कामगारों का पुलिस थानों में जमा करवाना होगा ब्योरा

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अमर उजाला ब्यूरो

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चंबा। जिले में आने वाले प्रवासी मजदूरों और फेरी लगाने वालों को संबंधित पुलिस थानों में फोटो के साथ ब्यौरे जमा करवाना लाजमी होगा। ठेकेदार और अन्य कोई नियोक्ता जो प्रवासी कामगारों को अपने काम पर रखेंगे उनका भी दायित्व होगा कि वह कामगारों के फोटो और ब्यौरे पुलिस थाने में जमा करवाना सुनिश्चित बनाएं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत उपायुक्त चंबा ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

गौरतलब है कि जिले में भवनों के निर्माण, परियोजनाओं के निर्माण, कपड़े, सामान और अन्य प्रकार के कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और फेरी लगाने के लिए बाहरी राज्यों के लोग आते हैं। जिले में कई जगहों पर गहने धोने के नाम पर चोरी होने, सामान बेचने वालों के चोरी करने संबंधी वारदातें घटित हो चुकी है। ऐसे में जिले की शांति आपराधिक और असामाजिक तत्वों के कारण भंग न हो सके इसके लिए जिलाधीश एवं जिला दंडाधिकारी चंबा ने आदेश जारी किए है। इसमें कहा गया है कि वह ठेकेदार और अन्य कोई नियोक्ता जो प्रवासी कामगारों को काम पर रखेंगे उनका भी दायित्व रहेगा कि वह उन कामगारों के फोटो और ब्यौरे पुलिस थाने में जमा करवाना सुनिश्चित बनाएं। गौर रहे कि उपायुक्त ने जारी आदेश एहतियात के तौर पर जारी किया है, ताकि जिले की शांति आपराधिक और असामाजिक तत्वों के कारण भंग न हो सके। यह आदेश जिले में 19 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना होने की सूरत में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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