चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 15 चालान पेश हुए। चालान के तहत 68 हजार रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला। गौर रहे कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते है तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 15 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें 10 चालान यातायात नियमों को तोड़ने संबंधी और शेष 5 चालान शराब पीकर वाहन चलाने के शामिल रहे। चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। संवाद