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नवीनीकरण नहीं करवाने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों को जारी होंगे नोटिस

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ultrasound - फोटो : demo pic
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अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। जिले में नवीनीकरण न करवाने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग जल्द ही कार्रवाई अमल में लाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ऐसे केंद्रों को नोटिस जारी करेगा। इसमें आथॉरिटी उन्हें जवाब देने और नवीनीकरण करवाने के लिए एक महीने का समय देगी। इसमें संस्थानों को नवीनीकरण ना करने की वजह भी बतानी होगी। प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी (समिति) की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाईडी शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति के सदस्य डॉ. आदित्य ठाकुर, डॉ. नितिन कुमार और डॉ. विक्रम चौहान के अलावा जिला न्यायवादी संजीव कपूर और जिला लोक संपर्क अधिकारी रवि वर्मा ने भाग लिया। बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि जिला में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों में प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय अथॉरिटी के अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों के बाकायदा मोबाइल नंबर अंकित किए जाएंगे। इससे कोई व्यक्ति अगर अल्ट्रासाउंड केंद्र की शिकायत करना चाहे तो समिति के किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर पर कर सकता है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पीएनडीटी एक्ट को लेकर जनमानस में जागरूकता पैदा करने को लेकर भी गतिविधियां की जानी चाहिए ताकि लोगों में एक्ट की उपयोगी जानकारी साझा की जा सके। चंबा में 12 से अधिक अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ज्यादातर केंद्रों ने नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। इसको देखते हुए अब समिति इन केंद्रों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण करेगी। यहां पर सभी व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाईडी शर्मा ने बताया कि नियमों की अनुपालना न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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