चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के अमूमन 50 चालान पेश हुए। इसमें से 40 चालानों के तहत 45,000 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यातायात के नियम तोड़ते दोबारा पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। इस दौरान 10 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर सम्मन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।