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सरकारी विश्राम गृह में ठहरने वाले को बतानी होगी पहचान

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अमर उजाला ब्यूरो
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चंबा। सरकारी विश्राम गृह में ठहरने वालों को अपना कोई पहचान पत्र साथ रखना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के मकसद से उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुदेश मोख्टा ने विश्राम गृह की उपलब्धता रखने वाले विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कहा कि विश्राम गृह में ठहरने वाले आगंतुक का पहचान पत्र देखकर उसकी बाकायदा रजिस्टर में एंट्री दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी आगंतुक किसी विश्राम गृह में 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार से जुड़ी कोई भी सामग्री विश्राम गृह में नहीं रखी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विश्राम गृह को प्रचार कार्यालय अथवा चुनावी बैठकों में कतई भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि प्रचार के लिए प्रयुक्त होने वाले केवल अधिकतम 3 वाहन ही विश्राम गृह में पार्क किए जा सकेंगे।
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