चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री लोक अदालत के तहत मोटर वाहन अधिनियम के करीब 402 चालान पेश किए गए।
इनमें 195 चालान के तहत 2 लाख 55 हजार 500 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई करने के बारे में भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चेताया।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में दो दिनों की प्री-लोक अदालतों के तहत 402 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 195 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई।
बता दें कि न्यायालय की ओर से 402 मामलों में समन जारी किए गए थे, जिन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में प्री-लोक अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 107 लोग दो दिन की प्री-अदालतों में पेश नहीं हुए। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने के लिए समन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।