चंबा। न्यायिक दंडाधिकारी तीसा उमेश वर्मा की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर मोती राम पुत्र माणा निवासी चचूल डाकघर सनवाल, तहसील चुराह को 19 माह का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले की पैरवी करते हुए जिला सहायक न्यायवादी मनोज राणा ने बताया कि सितंबर 2013 को कोथरू डाकघर सनवाल तहसील चुराह निवासी महिला किशनी देवी ने पुलिस में तहरीर दी कि जब वह अपने रास्ते से जा रही थी तो मोती राम ने उसे जबरन धर दबोचा और उसके बाल काटने की नियत से उसके साथ मारपीट की। इसका विरोध करने पर मोती राम ने उसकी लात-घूसों से पिटाई कर दी। शिकायत के आधार पर तीसा थाना प्रभारी ने मामले की जांच की।
मामले की जांच पूरी होने पर तीसा थाना प्रभारी ने अदालत में आरोप पत्र दायर किया। इसी के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। अपराध साबित करने के लिए कुल सात गवाहों का परीक्षण किया गया। इसके तहत ही मामले में मोती राम को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।