चंबा। व्यावसायिक गतिविधि के लिए घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शिकंजा कस दिया है। मिंजर मेले के दौरान पकड़े गए 10 दुकानदारों को अब 12,000 रुपये जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपमंडलाधिकारी चंबा की ओर से की गई है। जुर्माने के साथ-साथ दुकानदारों को दोबारा व्यावसायिक गतिविधि के लिए घरेलू गैस सिलिंडर प्रयोग न करने की नसीहत दी गई है। अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पिछले महीने मिंजर मेले के दौरान जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चंबा की टीम ने शहर में औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान करीब 10 दुकानों से 14 घरेलू गैस सिलिंडर होटलों और ढाबों से बरामद किए थे। इसके बाद दुकानदारों को नोटिस जारी किए। अब रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय चंबा में प्रस्तुत की गई। जहां से जुर्माना किया है।