20 सितंबर तक पूरी होगी आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया, 31 जुलाई 2025 के बाद जारी आय प्रमाणपत्र भी मान्य
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के नौवें चरण में पात्र और पूर्व चरणों में किसी कारणवश लाभ से वंचित रह गए परिवारों को योजना से जुड़ने का एक और मौका दिया गया है। जिला प्रशासन ने पात्र परिवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने सभी विकासखंड अधिकारियों को पात्र परिवारों के आवेदन प्राप्त करने, चयन और सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि नौवें चरण में पात्रता के मानदंड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पात्र परिवारों की सुविधा के लिए 31 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की अवधि के आय प्रमाणपत्र भी मान्य किए गए हैं। पात्र और पूर्व चरणों में छूटे परिवार अपने आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या उपमंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। आवेदनों की जांच और सत्यापन पहले ग्राम स्तर, फिर खंड स्तर और उसके बाद जिला स्तर पर किया जाएगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया 20 सितंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अंतिम सूची भी समयबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से योजना की जानकारी पात्र परिवारों तक पहुंचाने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने को कहा है। उपायुक्त राहुल कुमार ने पात्र एवं छूटे हुए परिवारों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करवाएं।