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Bilaspur News: बड़गांव पंचायत का बड़ा फैसला, बाहरी फेरीवालों और कबाड़ कारोबारियों पर रोक

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बिना प्रधान की अनुमति के प्रवेश नहीं, उल्लंघन पर सामान होगा जब्त
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500 रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा

संवाद न्यूज एजेंसी
गेहड़वीं (बिलासपुर)। क्षेत्र में बढ़ रही चोरी और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए ग्राम पंचायत बड़गांव ने पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से फेरी लगाने, भिक्षा मांगने, बहरूपिया बनकर घूमने और कबाड़ इकट्ठा करने वालों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में पंचायत ने जनहित में कार्यालय आदेश जारी किया है। पंचायत के आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत बड़गांव थाना तलाई के कार्यक्षेत्र में आती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य पुलिस थाना क्षेत्र के पंजीकरण के आधार पर प्रधान की अनुमति के बिना पंचायत क्षेत्र में फेरी लगाते, भिक्षा मांगते, कबाड़ इकट्ठा करते या बहरूपिया बनकर घूमते पाया जाता है तो उसका सामान जब्त किया जाएगा। साथ ही उससे 500 रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। पंचायत ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों को अपने घर-द्वार पर न आने दें और उनसे किसी भी प्रकार का सामान न खरीदें। पंचायत ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और संभावित आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पंचायत अथवा पुलिस को देने का भी आग्रह किया गया है।
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