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कांगड़ा बैंक के पूर्व प्रबंधक,लिपिक,दी तलाई सभा के पूर्व सचिव पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

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शाहतलाई(बिलासपुर)। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा लठियानी के प्रबंधक,लिपिक और दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित के पूर्व सचिव के खिलाफ जाली गृह ऋण बनाकर लाखों का गबन करने का मामला तलाई पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई झंडूता न्यायालय के निर्देश पर की गई है। भगतपुर गांव निवासी मलकियत सिंह ने झंडूता न्यायालय में दिए हलफनामे में बताया है कि मेरे पिता बलबीर सिंह दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित के सदस्य थे। वह कृषि उद्देश्य से सभा से छोटे-छोटे ऋण लेते रहते थे। सभा के सचिव राजेश पटियाल के साथ उनके परिवारिक रिश्ते भी थे। रिश्ते का लाभ उठाकर राजेश पटियाल तथा कांगड़ा केंद्रीय बैंक के लिपिक सुरेंद्र पाल ने शिकायतकर्ता के बीमार पिता से कहा कि आप को पैसे की जरूरत है। आपको एक स्कीम के तहत ऋण दे देते हैं। जिस पर दोनों आरोपियों ने पिता से खाली कागजों पर कई जगह हस्ताक्षर करवा लिए। लेकिन पिता ने यह जानकारी बच्चों को नहीं दी थी। 4 सितंबर 2017 में शिकायतकर्ता के पिता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कांगड़ा केंद्रीय बैंक के माध्यम से उन्हें एक नोटिस मिला तो उन्होंने राजेश पटियाल से इस नोटिस की बात की। सभा सचिव ने कहा कि वो इस ऋण को चुका देेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं चुकाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि जुलाई 2022 में उसके भाई ललित की एक दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद उसके घर में ऋण के कागज मिले। जिसके बाद उसने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहीं अब न्यायालय के आदेशों पर तलाई पुलिस ने दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा के पूर्व सचिव राजेश पटियाल, कांगड़ा केंद्रीय बैंक के तत्कालीन प्रबंधक जगदेव पटियाल व लिपिक सुरेंद्र पाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 418,420,465,466,468,471,477,120बी व 34 के तहत मामला दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घुमारवीं के डीएसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि झंडूता न्यायालय के माध्यम से धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।
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