दुर्घटना के मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर को सीजेएम प्रवीण चौहान की अदालत ने अभियुक्त करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। हवाण के ताल गांव निवासी अभियुक्त सुरेश को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक माह के साधारण कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
सहायक लोक अभियोजक पंकज धीमान ने बताया कि 25 अप्रैल, 2008 को रफीक मोहम्मद अपनी जीप से समोह की ओर जा रहा था। गंभरोला के पास तेज रफ्तार ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना ट्रक ड्राइवर सुरेश की लापरवाही की वजह से हुई थी। रफीक मोहम्मद की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अदालत ने गवाहों के बयान व तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।