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अफीम रखने के दोषी को तीन महीने की जेल

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अमर उजाला ब्यूरो
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घुमारवीं(बिलासपुर)।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिंह सिहाग घुमारवीं ने अफीम रखने के मामले में एक व्यक्ति के दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को तीन महीने की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को कोर्ट ने तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। सहायक लोक अभियोजक राजीव शर्मा ने बताया कि घुमारवीं पुलिस थाना अंतर्गत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत 16 अक्तूबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उन्होंने बताया कि 16 अक्तूबर को घुमारवीं पुलिस ने मीट मार्केट के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रात के करीब 9.45 बजे गश्त पर थे। इसी दौरान सीर खड्ड पुल के तरफ से एक इंडिका कार आई। इसका चालक विनोद कुमार निवासी मलांगण था। जब पुलिस ने गाड़ी के कागजात मांगे तो उसके पास से अफीम बरामद हुई। पुलिस ने अफीम को तोला तो उसका भार 15 ग्राम था। इसके बाद पुलिस ने अवैध रूप में रखी अफीम को कब्जे में लेकर इस संदर्भ में मामला दर्ज किया। अदालत ने विनोद कुमार के तथ्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए और तीन माह के कारावास और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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