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हटवाड़ पंचायत प्रधान का निलंबन हुआ रद्द

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बिलासपुर। जिले की ग्राम पंचायत हटवाड़ प्रधान का निलंबन उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने रद्द कर दिया है। प्रधान को पूर्व में वित्तीय अनियमितताओं और दो स्थानों मेें हाजिरी लगाने के आरोप में निलंबित किया गया था लेकिन उपायुक्त के आदेश के बाद हुई जांच में सभी आरोप निराधार पाए गए। इसके बाद उपायुक्त बिलासपुर ने प्रधान के निलंबन आदेश रद्द करने के आदेश देते हुए प्रधान को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि पंचायत प्रधान पर गत वर्ष ऑडिट के दौरान विभिन्न कार्य के बिल कार्यालय में न मिलने के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा प्रधान पर यह भी आरोप रहा था कि उन्होंने विधिक शिविर के दौरान दिहाड़ी ली है। जबकि उस दौरान उन्होंने अन्य कार्य के लिए भी दिहाड़ी प्राप्त की है जिसके बाद तत्कालीन जिला पंचायत अधिकारी ने प्रधान के निलंबन के आदेश जारी किए थे।
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इसके बाद प्रधान ने इस संबंध में तत्कालीन उपायुकत रहे विवेक भाटिया के समक्ष पूरे मामले की अपील की थी जिस पर उन्होंने पूरे मामले की फिर से जांच के आदेश एसडीएम घुमारवीं को दिए थे। एसडीएम घुमारवीं ने मामले की गहनता से जांच करने के बाद पूरी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रधान पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठे हैं। जांच में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। इसके बाद उपायुक्त पंचायत अधिकारी के प्रधान को निलंबित करने के आदेश को रद्द कर उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल करने के आदेश दिए हैं।
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इनसेट....
भरोसा था उन्हें न्याय मिलेगा
प्रधान प्रोमिला देवी ने बताया कि उन्हें एक सोची समझी चाल के तहत फसाने का प्रयास किया गया था लेकिन जांच में सब साफ हो गया। जो बिल ऑडिट के दौरान पंचायत भवन में न मिलने का आरोप उन पर लगाया था बाद में जांच के दौरान सभी बिल पंचायत में मिले हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगा।
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