घुमारवीं(बिलासपुर)। न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं ऐश्वर्या शर्मा की अदालत में एक चेक बाउंस के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास तथा बतौर हर्जाना 3 लाख 47 हजार रुपये शिकायत कर्ता बैंक को अदा करने के आदेश जारी किए।
शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा तलाई के अधिवक्ता लेख राम नड्डा ने बताया कि इस मामले के आरोपी बलवंत सिंह निवासी गांव दधोल तहसील घुमारवीं ने बतौर गारंटर चेक जारी किया था। उन्होंने बताया कि पवन कुमार प्रोपराइटर सागर बूट हाउस तलाई ने उनके बैंक से लोन लिया था। इस लोन की गारंटी मामले के आरोपी बलवंत सिंह ने दी थी।
उन्होंने बताया कि पवन कुमार ने बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट के तहत बैंक को एक लाख 73 हजार रुपये अदा करने की सेटलमेंट कर ली थी। इस सेटलमेंट के एवज में मामले के आरोपी बलवंत सिंह ने बैंक को उपरोक्त धनराशि का एक चेक दे दिया।
इस चेक को बैंक ने अदायगी के लिए लगाया लेकिन उपरोक्त चेक बाउंस हो गया। लेख राम नड्डा ने बताया कि चेक बाउंस हो जाने के उपरांत मामले के आरोपी को लीगल नोटिस जारी किया गया लेकिन आरोपी ने उपरोक्त धनराशि शिकायतकर्ता के बैंक में जमा नहीं की। इसके चलते यह शिकायत अदालत में दायर की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी को दोषी करार कर दिया गया तथा चेक की दोगुना राशि जमा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।