बिलासपुर। बिलासपुर जिले के 20 शराब ठेकेदारों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस स्वास्थ्य विभाग के मानकों पर खरा न उतरने पर जारी किए गए हैं क्योंकि विभाग ने कुछ समय पहले जिला के शराब ठेकेदारों को लाइसेंस बनाने के लिए कड़े आदेश जारी किए थे। इनमें से 20 ठेकेदारों ने समय तिथि अनुसार लाइसेंस नहीं बनाए और अंतत: विभाग ने इन ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिया।
वहीं, नोटिस जारी होने पर ठेकेदारों को 15 दिन के भीतर लाइसेंस बनाने के लिए भी कहा गया है, अगर इस समय से पहले फिर भी कोई लाइसेंस नहीं बनाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर की पुष्टि सहायक आयुक्त फूड एंड सेफ्टी बिलासपुर सविता ठाकुर ने की।
गौरतलब है कि बिलासपुर जिले में 120 के करीब शराब के ठेके हैं जिनमें अलग-अलग ठेकेदारों ने यह कार्य संभाला हुआ है। वहीं, हर साल शराब के ठेकेदारों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाइसेंस भी जारी किया जाता है, अगर कोई ठेकेदार बिना लाइसेंस से शराब बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसके साथ ही जो शराब के ठेकों पर सेल्समैन बैठा होता है उसका भी अलग से लाइसेंस बनाना अनिवार्य किया गया है क्योंकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शराब लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर विभाग हर पहलू की जांच करने के बाद लाइसेंस जारी करता है।
इनसेट...
लाइसेंस न बनाने पर होगी कानूनी कार्रवाई
लाइसेंस न बनाने पर 20 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन के भीतर लाइसेंस बनाने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। अगर कोई नहीं बनाता है तो प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
-सविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, फूड एंड सेफ्टी बिलासपुर
-----------------------------------------------